Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana - MLUPY 2022

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mlupy 2022

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।  इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ोतरी होगी।
 

लाभ तथा विशेषताएं 

  • इस योजना को प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
  • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana MLUPY के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा रूपए 100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा रूपए 10000000 है। 
  • इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रूपए 1000000 तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के अंतर्गत रूपए1000000 तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा रूपए 1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।

पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • कार्यानुभव प्रमाण पत्र / लाइसेंस (यदि किसी प्रकार का हो तो)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गये डाउनलोड बटन पर क्लिक करें (यह रिपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में है जिससे आप अपने प्रस्तावित बिज़नेस के अनुसार एडिट कर सकते हैं|)
 

 

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